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एक देश मे दो कानुन एक राज्य के लिये कुछ अलग दुसरे राज्य के लिये कुछ अलग । राष्ट्र के हिस्से को राष्ट्र से अलग दर्जा प्राप्त है राष्ट्र के कानुन वहॅा लागू नही होते राष्ट्र के किसी भी हिस्से मे वंहॅा के नागरिक रह सकते पर हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा ऐसा है जंहा ऐसा नही है फिर हम कैसे गर्व के साथ कह सकते है की जम्मू-कश्मिर भारत का अभिन्न अंग है । एक राज्य को राष्ट्र के अन्य राज्यो से अलग दर्जा देना किसी भी राष्ट्र के लिये घातक है माना की जम्मू-कश्मिर का भारत मे विलय विशेष परिस्थितयो मे हुआ था जिसके कारण उस समय उसे विशेष दर्जा देना आवश्यक था परन्तु समय के साथ इसे जारी रखने का क्या औचित्य है राष्ट्र के एक अंग को बिलकुल अलग थलग कर देना कैसे सही हो सकता है वक्त के साथ हर चीज बदलती है तो राष्ट्र के फायदे के लिये राष्ट्र की नीतियो मे भी परिवर्तन होना चाहिये आजादी के 66साल बाद जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे पर पुन विचार की जरूरत नही है???????????
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